Manisha Sharma. राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने 2 अक्टूबर को विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू श्रेणी के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टे देने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान की घोषणा की है। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त श्री रवि जैन ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला कलक्टर्स को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
इस अभियान का संचालन जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा, जबकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस अभियान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे समस्त पंचायत समितियों से समन्वय स्थापित कर अभियान की प्रगति की जानकारी विभाग को भेजेंगे।
रवि जैन ने निर्देश दिए कि संबंधित प्राधिकारी, पंचायतों द्वारा प्रेषित आबादी विस्तार के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाएं। इस अभियान के तहत भूखंडों के लिए रियायती दरें निर्धारित की गई हैं, जो 1991 की जनगणना के आधार पर तय होंगी। इसमें 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में 5 रुपये, और 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर रखी गई है। अधिकतम 300 वर्गगज तक का भूखंड दिया जाएगा।
अभियान के तहत पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र भी सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को पट्टा आवंटन से वंचित न रहना पड़े। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है, जिसके प्रभारी श्री बी. डी. कृपलानी होंगे।